दिव्यांग पेंशन योजना पात्रता, लगने वाले दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया Viklang Pension Yojana UP.

दिव्यांग पेंशन योजना पात्रता, लगने वाले दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया Viklang Pension Yojana UP.

Viklang Pension Yojana UP. दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दिव्यांग पेंशन योजना चलाती हैं। इसमें दोनों सरकारों का अंशदान होता हैं। यदि आप या आपके आस पास कोई भी विकलांग व्यक्ति हैं तो आप उसका आवेदन निकट के जन सुविधा केंद्र या स्वंम भी कर सकते हैं। दिव्यांग पेंशन पाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, इस पेंशन में आवेदन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तथा विकलांग पेंशन योजना उप्र के लिए आप अपना आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। इन सभी की पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ें।

दिव्यांग पेंशन योजना : एक नजर

योजना का नाम दिव्यांग पेंशन योजना
विभाग जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण
योजना में देय धनराशि रूपये 1000 /-
आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/handicap_h.aspx
शासनादेश शासनादेश 1

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता(Viklang Pension Yojana UP) :

  • इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लाभार्थी ले सकते हैं ,
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक की समस्त श्रोतों से आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46080 रूपये से कम होनी चाहिए। यही सीमा शहरी क्षेत्रों के लिए 56460 रूपये निर्धारित की गई हैं।
  • आवेदक द्वारा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ न लिया हो।
  • आवेदक के पास 40% या इससे ऊपर का दिव्यांग प्रमाणपत्र होना चाहिए।

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दिव्यांग पेंशन योजना के लिए लगने वाले दस्तावेज :

  • आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र जो कि 46080 रूपये ग्रामीण क्षेत्र व 56460 रूपये शहरी क्षेत्र
  • आवेदक के आधार कार्ड की कॉपी
  • आवेदक का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सिंगल खाते की प्रतिलिपि
  • 40% या इससे ऊपर का दिव्यांगता प्रमाणपत्र

दिव्यांग पेंशन योजना में पेंशन राशि :

इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष इससे ऊपर तक के दिव्यांग व्यक्ति को 1000 रूपये की पेंशन धनराशि मिलती हैं। जिसमें राज्य का अंश 800 रूपये तथा केंद्र का अंश 200 रूपये होता हैं।

दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया:

  • सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ – https://sspy-up.gov.in/HindiPages/handicap_h.aspx
  • उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें तो नई टैब में एक आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • इसके बाद व्यक्तिगत विवरण वाले भाग में -जनपद, आवेदक का नाम, पिता का नाम, निवास, लिंग, श्रेणी, तहसील, जन्म तिथि, तथा मोबाइल नंबर की सूचना भरें।
  • इसके बाद बैंक विवरण वाले भाग में बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या व IFSC की सूचना भरें।
  • इसके बाद आय विवरण वाले भाग में तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र आवेदन संख्या या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र क्रमांक दर्ज करें।
  • इसके बाद दिव्यांगता का विवरण वाले भाग में दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी तिथि, क्या यूनिक दिव्यांग आईडी(UDID) कार्ड उपलब्ध है का विवरण भरें।
  • इसके बाद दस्तावेज़(Document) अपलोड करें वाले भाग में अपना नवीनतम रंगीन फोटो जोकि 20 Kb से अधिक बड़ा न हो। तथा आयु सम्बंधित दस्तावेज 200 Kb से अधिक नहीं अपलोड करें।तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  • इसके बाद अंत में घोषणा वाले भाग में टिक कर कैप्चा भरें और फॉर्म सबमिट कर दें।
  • इसके बाद आवेदक को एक रजिस्ट्रेशन आई.डी मिलेगी जो की सुरक्षित रखनी हैं उसी से बाद में हम अपने आवेदन का स्टेटस जान सकेंगे कि फॉर्म अब किस स्तर पर हैं।
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