Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP में रजिस्ट्रेशन कैसे करें
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP. भारत सरकार और केंद्र सरकार समय -समय पर जन कल्याण की योजना चलाती हैं। चुकि भारत एक विकाशील देश हैं। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में वो लोग रहते हैं दिन में कमाया और रात में खा लिया। बचत के रूप में उनके पास कुछ नहीं होता हैं। इसीलिए अपनी सामाजिक पम्पराओं को मनाने के उन्हें बहुत कठनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्ही सामाजिक परम्पराओं में एक महत्वपूर्ण परंपरा हैं लड़की की शादी, गरीब मजदूर के पास इतना धन नहीं होता कि वह सम्मान पूर्वक अपनी पुत्री की शादी कर उसे विदा कर सके।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana
वो सभी वयक्ति जो अपनी पुत्री का विवाह धन न होने के अभाव में कर पाने में असमर्थ हैं उनके लिए उत्तर -प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुभारम्भ किया गया। यदि आप की पुत्री भी विवाह योग्य हैं और आप इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो इस पोस्ट को ध्यान से पढ़े क्योकि हम बताएँगे की इसकी पात्रता की शर्ते क्या -क्या हैं, कौन इसमें आवेदन कर सकता हैं, आवेदन कहाँ करना हैं। इसकी अंतिम तारीख क्या हैं इन सभी की जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़े रहिये।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP Overview :
योजना का नाम | मुख्यमत्री सामूहिक विवाह योजना |
योजना शुरू होने की तारीख | अक्टूबर 2017 |
योजना को संचलित करने वाला विभाग | समाज कल्याण विभाग |
योजना का उद्देश्य | गरीब कन्याओ के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मिलने वाला अनुदान | 51000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य :
इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता हैं। इस योजना को चलाने का प्रमुख उद्देश्य उन गरीब परिवारों की पुत्रियों का विवाह सामूहिक रूप से किया जाना। उस विवाह में होने वाले सभी खर्चो का निर्वहन उत्तर -प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता हैं। साथ ही विवाहोपरांत कन्याधन के रूप में कन्या के खाते में 35000 रूपये जमा कराये जाते हैं।
Mukhyamantri samuhik vivah yojana eligibility: पात्रता सामूहिक विवाह के नियम
इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को निम्न शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक हैं –
- आवेदक के परिवार की आय समस्त श्रोतों से 2 लाख रूपये या इससे कम होनी चाहिए।
- जिस कन्या का विवाह के लिए आवेदन किया जा रहा हैं उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी वर्ग का हो सकता हैं -अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, अल्पसंख्यक
- आवेदक का उत्तर -प्रदेश का मूल निवासी होना एक अनिवार्य शर्त हैं।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने इससे पूर्व विवाह न किया हो।
- यदि किसी महिला का क़ानूनी तलाक हो गया हैं तो वो भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं।
- इस योजना का लाभ विधवा महिला भी ले सकती हैं।
Mukhyamantri samuhik vivah yojana में मिलने वाला अनुदान
इस योजना के अंतर्गत उत्तर -प्रदेश सरकार द्वारा कुल रु० 51,000.00 खर्च किये जायेंगे। इस धन को निम्नानुसार खर्च किया जायेगा।
- इस योजना में सरकार द्वारा 35000 हजार रूपये कन्या के खाते में डाले जायेगें।
- इस योजना में रु० 10,000.00 के वैवाहिक उपहार वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध कराये जायेगें।
- इस योजना में रु० 6,000.00 -पंडाल, भोजन, बिजली, पानी और विवाह में होने वाले सभी कार्यक्रमों के आयोजन में खर्च किये जायेंगे।
Mukhyamantri samuhik vivah yojana 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज:
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न दस्तावेजों को लगाना होगा –
- वर और वधु का आधार कार्ड
- वधु के परिवार का 2 लाख या 2 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र।
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में जाति प्रमाण पत्र।
- वर और वधु का फोटो
- मोबाइल नंबर
- वधु का बैंक खाता का विवरण
Mukhyamantri samuhik vivah yojana online registration: आवेदन प्रक्रिया
- Mukhyamantri Samuhik Vivah Registration करने के लिए इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा – https://cmsvy.upsdc.gov.in/index.php
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा, वेबसाइट के होमपेज पर “आवेदन करें” के लिंक पर क्लिक करें।
- “आवेदन करें” के लिंक पर क्लिक करने पर ई-केवाईसी करनी होगी। इसके लिए वर वधू का आधार कार्ड संख्या व जन्मतिथि भरकर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक ओ०टी०पी० प्राप्त होगा जिसे दर्ज करने और कैप्चा कोड भरकर आधार कार्ड का प्रमाणीकरण करें।
- आधार कार्ड के प्रमाणीकरण के बाद एक फॉर्म खुलकर आ जायेगा जिसमे विवाह विवरण, वार्षिक आय का विवरण एवं बैंक विवरण भरें और मांगी गई सभी सूचनाओं को ध्यानपूर्वक भरें।
- इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को Upload करें। कैप्चा कोड भरने के बाद Submit बटन पर Click करें।
- फॉर्म Submit होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसे सुरक्षित रखे क्योंकि आगे फॉर्म किस स्तर पर हैं इसका पता इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से चलेगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किससे सम्पर्क करें –
- ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने क्षेत्र के “खंड विकास अधिकारी” कार्यालय से संपर्क करें
- शहरी क्षेत्रों में इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने क्षेत्र के “नगर पंचायत” “नगर पालिका’ या “नगर निगम” कार्यालय से संपर्क करें।
FAQ: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
Q. सामूहिक विवाह कब है 2024
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन वर्ष में कई बार किया जाता हैं आगामी विवाह आयोजन के लिए अपने क्षेत्र के “खंड विकास अधिकारी””नगर पंचायत” “नगर पालिका’ या “नगर निगम” से सम्पर्क करें।
Q.मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
वो परिवार जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते अपनी कन्या का विवाह करने में सक्षम नहीं नहीं होते उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा 51000 रूपये के आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं।
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