Family ID Registration Kaise Kare ? पात्रता की शर्तें
Family ID Registration Kaise Kare. उत्तर -प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फैमिली आई.डी. योजना का शुभारम्भ किया गया हैं जिसका स्लोगन एक परिवार – एक आई. डी
इस योजना के तहत उत्तर -प्रदेश के प्रत्येक परिवार का डाटा बेस तैयार किया जायेगा।
फैमिली आई. डी. 12 अंको की एक विशिष्ट पहिचान संख्या हैं। जिस पर उस परिवार के प्रत्येक सदस्य का विवरण दर्ज होगा।
फैमिली आई.डी. किनके लिए आवश्यक है –
वो सभी परिवार जिनके राशन कार्ड नहीं हैं। उन सभी परिवारों को फैमिली आई. डी. के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। क्योंकि राशन कार्ड धारकों के लिए राशन कार्ड नंबर ही उस परिवार की फैमिली आई. डी. होगी। इस प्रकार उत्तर -प्रदेश सरकार के पास प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्र हो जायेगा। जिसका उपयोग सरकार समाज कल्याण की अपनी योजनाओं के को लागु करने में करेगी।
फैमिली आई. डी. के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?

फैमिली आई.डी. योजना के महत्वपूर्ण लिंक :
फैमिली आई.डी. रजिस्ट्रेशन | क्लिक हियर |
फैमिली आई.डी. लॉगिन | क्लिक हियर |
फैमिली आई.डी. के महत्वपूर्ण शासनादेश | क्लिक हियर |
Q. फैमिली आई.डी. क्या है?
फैमिली आई.डी., प्रत्येक परिवार के लिए 12 अंको की एक विशिष्ट पहचान संख्या है। जिसमे परिवार के सदस्यों का विवरण दिया होगा।
Q.फैमिली आई.डी. की आवयश्कता क्यों है?
फैमिली आई.डी. डेटाबेस योजनाओं में पात्रता निर्धारित करने, तथा लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों को लाभ देने के लिए केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा।
फैमिली आई.डी. राज्य में रहने वाले परिवारों का एक व्यापक, सटीक, और प्रमणित डेटाबेस होगा, जिसका उपयोग राज्य भर में सक्रिय योजना और सेवा वितरण के लेया विभिन्न विभागों द्वारा किया जा सकेगा।
Q.क्या फैमिली आई.डी. अनिवार्य है?
नहीं, फैमिली आई.डी. एक स्वैछिक सेवा है। केवल वे परिवार जो उत्तर प्रदेश / केंद्रीय सरकार द्वारा संचलित योजनाओ का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें पंजीकरण कराने की आवयश्कता हो सकती है
Q.अगर मेरे पास पहले से ही राशनकार्ड है तो फैमिली आई.डी. कैसे प्राप्त करें।
यदि आप राशनकार्ड धारक हैं, तो आपका राशनकार्ड ही फैमिली आई.डी. होगा। आप अपनी फैमिली आई.डी. पंजीकरण और आधार प्रमाणीकरण के बाद चेक कर सकते हैं।
Q. अगर मेरे पास राशनकार्ड नहीं है तो फैमिली आई.डी. कैसे बनवायें।
यदि आप राशनकार्ड धारक नहीं हैं, तो आपको पंजीकरण करने एवं आवेदन प्रिक्रिया को पूरा करने की आवयश्कता है।
भौतिक सत्यापन के बाद आपको फैमिली आई.डी. मिल जायेगी।
Q. यदि में एकल सदस्य हूँ तो क्या मैं फैमिली आई.डी. के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ, आप फैमिली आई.डी. के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q.यदि मैं निराश्रित हूँ तो क्या मैं फैमिली आई.डी. के लिए भी आवेदन कर सकता हूँ ?
हाँ, आप फैमिली आई.डी. के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q.मैं फैमिली आई.डी. में पंजीकरण कैसे कर सकता हूँ?
1. स्व पंजीकरण – मोबाइल / कंप्यूटर के माध्यम से
2. जनसेवा केंद्रों के माध्यम से
Q.अगर मुझे अपना राशन कार्ड नम्बर यद् नहीं है फैमिली आई.डी कैसे प्राप्त करें?
आप राशनकार्ड में मौजूद परिवार के किसी भी सदस्य के मोबाइल नंबर और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण के बाद अपना फैमिली आई.डी डाउनलोड / प्रिंट कर सकते हैं।
Q. फैमिली आई.डी. के लिये पंजीकरण कैसे करें?
1. पंजीकरण के लिए इन चरणों का पालन करें:
2. पंजीकरण पर क्लिक करें
3. अपना नाम एवं मोबाइल नम्बर दर्ज करें
4. ओटीपी और कैप्चर दर्ज करें
5. सबमिट करें
Q. पंजीकरण पूर्ण होने के उपरान्त, लॉगिन / साइन इन कैसे करें?
लॉगिन / साइन इन के लिए इन चरणों का पालन करें:
1. लॉगिन / साइन इन पर क्लिक करें
2. पंजीकरण मोबाइल नंबर दर्ज करें
3.ओटीपी और कॅप्चा दर्ज करें
4. सबमिट करें
5. आगे की प्रिक्रिया पूर्ण करें
Q.क्या मुझे कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवयश्कता है?
नहीं।
Q. अगर मेरा ऑफर से जुड़ा नंबर सक्रिय नहीं है तो क्या होगा?
आधार से जुड़े नंबर को अपडेट करने के लिए आपको नजदीकी आधार केंद्र जाना होगा।
Q. क्या मेरे द्वारा अपने परिवार में जोड़े जा सकने वाले सदस्यो की अधिकतम संख्या की कोई सिमा है?
नहीं।
Q. क्या में अपना आवेदन रक्षित कर सकता हूँ और बाद में जमा कर सकता हूँ?
हाँ।
Q. अगर मेरा आवेदन ख़ारिज हो जाता है तो क्या में दोबारा से आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ।