निराश्रित महिला पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया। Vidhava Pension Yojana UP:
Vidhava Pension Yojana UP. उत्तर -प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित महिला पेंशन योजना चलाई जा रही हैं। यह पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए हैं। जिनके पति की मृत्यु हो जाती हैं और उन्हें अपने और अपने परिवार के भरण -पोषण में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। उन्हें आर्थिक सहायता दिलाने के उद्देश्य से विधवा पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन की शुरुवात की गई हैं। इस योजना के लिए पात्रता की क्या शर्तें हैं , इसके आवेदन के लिए किन -किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी तथा इसके लिए आवेदन कैसे किया जायेगा। यदि आप इन प्रश्नो का उत्तर जानना चाहते है तो इस पूरी पोस्ट को ध्यान से पढ़ें। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रो की विधवा महिला/ निराश्रित महिला उठा सकती हैं।
निराश्रित महिला पेंशन योजना : एक नजर
योजना का नाम | निराश्रित महिला पेंशन योजना |
विभाग | प्रोबेशन विभाग |
योजना में देय धनराशि | रूपये 1000 /- |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx |
आवेदन प्रक्रिया गाइड लाइन | क्लिक हियर |
शासनादेश | शासनादेश 1 / शासनादेश 2 |
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्रता(Vidhava Pension Yojana UP):
- इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लाभार्थी ले सकते हैं ,
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की समस्त श्रोतों से आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 200000 रूपये से कम होनी चाहिए। यही सीमा शहरी क्षेत्रों के लिए 200000 रूपये निर्धारित की गई हैं।
- आवेदक द्वारा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ न लिया हो।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए लगने वाले दस्तावेज (UP Vidhava Pension Yojana) :
- आवेदिका का नवीनतम रंगीन फोटो।
- आवेदिका का आय प्रमाण पत्र जो कि 200000 रूपये सालाना से कम हो।
- पति की मृत्यु का प्रमाण -पत्र।
- आवेदिका के आधार कार्ड की कॉपी।
- आवेदिका का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सिंगल खाते की प्रतिलिपि।
निराश्रित महिला पेंशन योजना में पेंशन राशि :
इस योजना के अंतर्गत निराश्रित महिला पेंशन के रूप में 1000 रूपये मासिक की धनराशि मिलती हैं।
निराश्रित महिला पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया:
- सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ –https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx
- उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें तो नई टैब में एक आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- इसके बाद व्यक्तिगत विवरण वाले भाग में -जनपद, आवेदक का नाम, पति का नाम, निवास, लिंग, श्रेणी, तहसील, जन्म तिथि, तथा मोबाइल नंबर की सूचना भरें।
- इसके बाद बैंक विवरण वाले भाग में बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या व IFSC की सूचना भरें।
- इसके बाद आय विवरण वाले भाग में तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र आवेदन संख्या या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र क्रमांक दर्ज करें।
- इसके बाद दस्तावेज़(Document) अपलोड करें वाले भाग में अपना नवीनतम रंगीन फोटो जोकि 20 Kb से अधिक बड़ा न हो। तथा आयु सम्बंधित दस्तावेज 200 Kb से अधिक नहीं अपलोड करें।तथा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- इसके बाद अंत में घोषणा वाले भाग में टिक कर कैप्चा भरें और फॉर्म सबमिट कर दें।
- इसके बाद आवेदक को एक रजिस्ट्रेशन आई.डी मिलेगी जो की सुरक्षित रखनी हैं उसी से बाद में हम अपने आवेदन का स्टेटस जान सकेंगे कि फॉर्म अब किस स्तर पर हैं।